search
Next arrow-right
Q: .
  • A. 1 सही है
  • B. 2 सही है
  • C. 1 और 2 सही है
  • D. 1 और 3 सही है
Correct Answer: Option B - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं बतायी गयी हैं। (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (iii) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। (iv) उसके पास सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। (v) उसे संसद या विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद या विधान मण्डल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाये तो उसका संसद या विधान मण्डल में जो स्थान है वह उसी दिन से रिक्त समझा जायेगा जब वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण करता है।
B. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं बतायी गयी हैं। (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (iii) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। (iv) उसके पास सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। (v) उसे संसद या विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद या विधान मण्डल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाये तो उसका संसद या विधान मण्डल में जो स्थान है वह उसी दिन से रिक्त समझा जायेगा जब वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण करता है।

Explanations:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं बतायी गयी हैं। (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (iii) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। (iv) उसके पास सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। (v) उसे संसद या विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद या विधान मण्डल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाये तो उसका संसद या विधान मण्डल में जो स्थान है वह उसी दिन से रिक्त समझा जायेगा जब वह राष्ट्रपति के पद की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण करता है।